वस्तु एवं सेवा कर (संक्षेप मे: व॰से॰क॰ या जीएसटी अंग्रेज़ी: GST, अंग्रेज़ी: Goods and Services Tax) भारत में १ जुलाई २०१७ से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है।[1] [2] इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है।[3] इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था।
वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और,28% (5 TYPES) । मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है। GST क्या है विस्तार में समझने के लिए यहाँ क्लिक करे। GST 4 प्रकार के होते है CGST (CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX) , SGST (STATE GOODS AND SERVICE TAX) , UTGST (UNION TERRITORY GOODS AND SERVICE TAX) , IGST (INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX) .
जीएसटी दर की गणना कसे करे GST रेट की गणना करने के लिए भारत सरकार ने एक gst Calculator को जारी किया गया है जिससे आप अपनी वस्तु की जीएसटी दर जान सकते हैं
इस कर के अनेक अच्छे परिणाम हैं जिसमें से एक यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का समय बीस प्रतिशत कम हो गया है। अप्रैल २०२३ में जीएसटी का संग्रहण 187,035 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।[5]
कर की प्रकृति[संपादित करें]
जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।[6][7][8]
चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेर्शन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।[9]
GST पंजीकरण प्रक्रिया[संपादित करें]
आप सरकारी पोर्टल के माध्यम से जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं,[10] या आप जीएसटी सेवा केंद्र में पंजीकरण कर सकते हैं।[11]
संभावित लाभ[संपादित करें]
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस व्यवस्था से निम्न लाभ संभावित हैं[6][12][13]:
व्यापार और उद्योग के लिए[संपादित करें]
- आसान अनुपालन, पारदर्शिता: एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।
- कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये।
- करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति- मूल्य श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हों। इससे व्यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी।
- प्रतिस्पर्धा में सुधार – व्यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
- विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ – जीएसटी में केन्द्र और राज्यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केन्द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास्ता तय करना होगा।
केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए[संपादित करें]
- सरल और आसान प्रशासन - केन्द्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन्द्र और राज्यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा।
- कदाचार पर बेहतर नियंत्रण – मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण जीएसटी के स्वरूप में एक अंत:निर्मित तंत्र है, जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- अधिक राजस्व निपुणता – जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।
उपभोक्ताओं के लिए[संपादित करें]
- वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर – केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्यक्ष करों या मूल्य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्ध गैर-इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- समग्र कर भार में राहत – निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
समिति[संपादित करें]
इसका सुझाव विजय केलकर समिति (2002) ने दिया था। यह कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त (निर्मला सीतारमण) मंत्री हैं। असीम दास गुप्ता समिति ने स्वरूप दिया राज्य सभा मे असम में सबसे पहले स्वीकारकर कानून बना दिया।
दरें[संपादित करें]
जीएसटी काउंसिल ने पाँच तरह के कर निर्धारित किये हैं, ये 0,5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत | हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा जबकि लग्जरी एवं महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत चीजें जीएसटी की 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आएंगी |
आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिएँ, किन्तु भारत में राज्य व केन्द्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से प्रारम्भ में ४ दरें निर्धारित की गईं ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये चार दरें 5%, 12%, 18% तथा 28% हैं।[13] आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध, लस्सी, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ और हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। [14]40लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था से छूट दी गई है। [14]
GST क्या है – भारत में GST 1 July 2017 को भारत सरकार द्वारा लागु किया गया था। GST को पुरे भारत में हर जगह एक जैसा ही Tax लगने के लिए लागू किया गया है। पहले भारत में Service tax , Custom duty , Excise duty , Sales Tax और VAT ये सभी अलग अलग Tax लगते थे। और भारत के हर राज्य में अलग अलग percent में Tax लगते थे। लेकिन अब इन सबकी जगह सिर्फ 1 Tax कर दिया गया है जो है GST अब भारत में हर राज्य में Tax के एक जैसे नियम है।
GST के अलग अलग प्रकार होते है और कब कौनसी GST लगेगा इसके लिए अलग अलग नियम है तो आज हम अपने इस Article में इन सभी बातो को विस्तार में समझायेंगे तो अगर आप GST के बारे में अच्छे से जानना चाहते है तो इस Article को लास्ट तक ध्यान तक पढ़े।
GST क्या है ?
GST का Full Form होता है Goods and Service Tax . जोकि एक तरीका का Tax है Tax सरकार के Income का एक जरिया होता है जोकि सरकार Public को Service देने के लिए Public से ही लेती है। इसीलिए GST समझने से पहले हमे Tax के बारे में समझना होगा।
Tax भी दो तरह के होती है एक होता है Direct Tax और एक होता है Indirect Tax
और जितने भी Indirect Tax है उन सभी को एक ही Tax में कर दिया गया है जिसे की हम GST कहते है।
GST क्या है – GST सभी Indirect Tax का Combination है जिसे की 1 July 2017 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है ताकि भारत के हर राज्य में एक जैसा ही Tax रहे और हर राज्य में Tax Percentage भी Same हो।
GST लागु होने के फायदे।
GST लागू होने का यह फायदा है की भारत के हर राज्य में एक जैसा Tax Percentage होने के कारन Business Man और Industrialise भारत के किसी भी राज्य में Invest कर अपनी Factory या Infrastructure सुरु कर सकते है क्यूंकि अब उन्हें हर राज्य में उतना ही Tax देना पड़ेगा पहले Tax Percentage अलग अलग होने के कारण Business Man और Industrialise उसी राज्य में Invest करते थे जिसमे उन्हें कम पैसा देना पड़े।
लेकिन अब GST लागू होने से अब हर राज्य में Tax Percentage Same होने से Business Man और Industrialise अब हर राज्य में Invest कर अपनी Factory या Infrastructure सुरु कर सकते है। जिससे भारत के हर राज्य का विकाश भी होगा।
GST किसे देना पडता है।
- जिनका सालाना Turnover 20 Lakh से ऊपर का है।
- जिस Company के Products एक State से दूसरे State में बिकती हो।
- Online Shopping Websites .
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GST के प्रकार।

GST मुख्यतः चार प्रकार के होते है। :-
- CGST (CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX) – वह TAX होता है जो TAX Central Government को जाता है।
- SGST (STATE GOODS AND SERVICE TAX) – वह TAX होता है जो TAX State Government को जाता है।
- UTGST (UNION TERRITORY GOODS AND SERVICE TAX) – वह TAX होता है जो Delhi Government को जाता है।
- IGST (INTIGRATED GOODS AND SERVICE TAX) – यह Tax तब लगता है जब कोई सामान एक State से दूसरे State में बेचा जाता है और TAX Central Government और जिस State में सामान बिका है उस State के Government में आधा आधा बात जाता है ।
CGST , SGST क्या है , और यह कब लगता है ?
CGST वह TAX होता है जो TAX Central Government को जाता है। , SGST वह TAX होता है जो TAX State Government को जाता है।
जैसे Example समझिये :- जब किसी State में कोई सामान बनता है और उसी स्टेट में बिकता है तो मान लीजिये की उसपर 18% का GST लगता है तो इसका आधा 9% Tax State Government को जाता है तो यह SGST कहलाता है और 9% Central Government को जाता है तो यह CGST कहलाता है।
UTGST क्या है , और यह कब लगता है ?
UTGST वह TAX होता है जो Tax Delhi Government को जाता है। यह SGST के तरह ही होता है , लेकिन चुकी Delhi कोई State नहीं है राजधानी है इसीलिए इसे SGST के जगह UGST कहते है। UTGST सिर्फ Delhi के लिए ही है।
जैसे Example समझिये :- जब Delhi में कोई सामान बनता है और Delhi में बिकता है तो मान लीजिये की उसपर 18% का GST लगता है तो इसका आधा 9% Tax Central Government को जाता है तो यह CGST कहलाता है और 9% Delhi Government को जाता है तो यह UTGST कहलाता है।
IGST क्या है , कब लगता है ?
IGST वह GST होता है। जब कोई सामान एक State से दूसरे State में बेचा जाता है और TAX Central Government और जिस State में सामान बिका है उस State के Government में आधा आधा बात जाता है ।
जैसे Example समझिये – मान लीजिये कोई Company है और जो अपना सामान किसी State में बनाती है और जब उसका सामान किसी दूसरे State में बिकने के लिए जाता है तो उसपर भी 18% का GST लगता है लेकिन चुकी इसमें 2 State है एक जहा सामान बना और एक जहा सामान ख़रीदा गाया इसीलिए इसमें कौन सी State को SGST दिया जाए इसमें Problem है इसीलिए Central Government पूरा 18% GST खुद ले लेती है और 9% Tax उस State Government को दे देती है जहा सामान ख़रीदा गया। तो इसीको IGST कहते है।
ऐसा Central Government इसीलिए करती है क्यूंकि जिस State में सामान बन रहा है और उसी State में बिक रहा है तो इस Time तो इस State को SGST तो मिल ही जाता है। इसीलिए जब एक State से कोई सामान दूसरे State में जाता है तो Central Government आधा TAX खुद रख लेती है और आधा खरीदने वाले State Government को दे देती है। ताकि Balance बना रहे। और इसी को IGST कहा इसे Destination GST भी कहते है।
दूकानदार के लिए GST के नियम।

दुकानदार जिनका सालाना Turnover 20 Lakh से ज्यादा होता है उन्ही पर GST भरना पड़ता है।
NOTE :- यह नियम सिर्फ उन्ही दूकानदार पर लागू होता है जिनका सालाना Turnover 20 Lakh का होता है जैसे कोई Mall , D Mart , Big Bazar etc.
दूकानदार के लिए GST के दो तरह के नियम लागू होता है होते है।
- INPUT GST
- OUTPUT GST
INPUT GST और OUTPUT GST क्या है ?
दुकानदार के लिए GST के नियम समझने के लिए आपको INPUT GST और OUTPUT GST क्या है समझना होगा।
Example से समझिये :- मान लीजिये कोई दूकानदार है जो कोई सामान खरीदता है जिसका Price 100 रुपया है और इस्पे 10% का GST लगता है तो यह सामान दुकानदार को 100 + 10 % GST =110 रुपया का पड़ा। जिसमे से 10 रुपया GST सरकार के पास जाएगा तो यह होता है INPUT GST .
और दुकानदार ने जो सामान 110 में ख़रीदा था इसमें अपने लिए PROFIT (फायदा) जोड़कर अगर इस सामान को 150 में बेचता है तो इसपर भी 10% GST लगेगा यानि अब दूकानदार इस सामान को 150 + 10% GST = 165 रुपया में ग्राहक को बेचेगा। यानि इसमें 15 रुपया GST का सरकार के पास जाएगा। और Tax Credit के माध्यम से 10 रुपया जो पहले ही इस सामन पर सरकार के पास GST गया था वह आपको वापस मिल जाएगा। तो यह OUTPUT GST कहलाता है।
NOTE :- यह नियम सिर्फ उन्ही दूकानदार [इ लागू होता है जिनका सालाना Turnover 20 Lakh का होता है जैसे कोई Mall , D Mart , Big Bazar etc.
किस सामन पर कितने Percent GST लगता है ?
सामान के हिसाब हर सामान पर अलग अलग GST Percent लगता है जैसे कुछ चीज़ो पर GST नहीं लगता है :-
- जैसे गेहू , दूध , सब्ज़ी , etc खेती वाले सामन पर GST नहीं लगता है।
- कुछ सामान पर 5% GST लगता है जैसे चायपत्ती , नमक , Packed Paneer कोयला ETC.
- कुछ सामान पर 12% GST लगता है जैसे – घी , बादाम , Mobile etc.
- कुछ सामान पर 18% GST लगता है जैसे – तेल , Cream , Toothpaste , साबुन etc.
- कुछ चीज़े जो Luxury में आता है जो इंसान सौख के लिए करता है उसपर सबसे ज्यादा 28% GST लगता है जैसे Car , Motorcycle , Perfume , Shampoo , Cement etc .
NOTE :- सामानो का GST Percent बदलते रहता है।
GSTN क्या होता है ?
GSTN का Full Form होता है Goods And Service Tax Network . GSTN एक Government Company /Organisation है जहा जितने भी GST है उन सबका हिसाब किताब रखता है। और GSTN के ही Website पर Login करके एक सप्ताह के अंदर आपको GSTIN(Goods and Service Tax Identification Number) मिल जाता है।
GSTIN क्या होता है ?
GSTIN का Full Form होता है Goods and Service Tax Identification Number . GSTIN एक 15 Digit का Number होता है जिससे हर Individual की पहचान हो जाता है की यह GST Number किसका है किस राज्य का है।
जैसा की Aadhaar number और PAN Number होता है उसी तरह GSTIN एक 15 Digit का Number होता है। जिसका पहला दो Digit से पता चलता है की आप किस State में Business कर रहे है। बिच में जो 10 Digit रहता है वह आपका PAN NUMBER होता है। और अंतिम 3 Digit अलग कोई Digit रहता है।
GST Return क्या होता है , कितने तरह के होते है ?
GST Return जिसे की Short में GST-R भी कहा जाता है इसमें ऐसा होता है सरकार को अपने Business का हिसाब देना होता है सभी जानकारी देना होता है और Tax देना होता है , यह एक तरह का Form जिसे हर महीने जिनके पास GSTIN (Goods and Service Tax Identification Number) है उन्हें भरना पड़ता है।
कुल 22 तरह के GST Return होते है जीनमें से 11 GST Return Active है :-
- GSTR-1
- GSTR-2A
- GSTR-2B
- GSTR-2
- GSTR-3
- GSTR-3B
- GSTR-4
- GSTR-5
- GSTR-6
- GSTR-7
- GSTR-8
- GSTR-9
- GSTR-10
- GSTR-11
यह सभी GST-R अलग अलग कारण के लिए है इनमे हर Business man अपने सुविधा अनुसार देखते है और जो GST-R भहारने की उसे जरुरत होता वह भरता है या उनके CA (Charted Accountant) भरते है।
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